अमन वर्मा
मुंबई के सेशन कोर्ट ने आज शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुना दिया है। कोर्ट ने रिया कि जमानत कि अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब है कि रिया का नया पता भायखला जेल होगा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच के सिलसिले में रिया और उसके अन्य साथियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश जीबी गुरू ने गुरुवार को चक्रवर्ती के वकील और विशेष सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ सुनीं। चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया था।
रिया को मंगलवार को NCB द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो 14 जून को अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए थे। एजेंसी ने अपने हलफनामे में जमानत याचिका के जवाब में दायर किया कि रिया और उसके भाई ने वित्त पोषण किया और ड्रग्स की व्यवस्था की उनके निर्देश पर राजपूत के लिए ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदा करते थे।
अब तक केस में क्या हुआ हैं:
• लगातार तीन दिनों तक पूछताछ करने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में मंगलवार को NCB ने रिया को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद की अदालत ने चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। NCB कार्यालय में मंगलवार रात बिताने के बाद, रिया बुधवार को भायखला जेल भेज दिया था।
• रिया ने मंगलवार की रात एक मजिस्ट्रेट अदालत के बाद विशेष अदालत का रुख किया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
• रिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने उसे 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके भाई शोविक और अन्य आरोपियों को 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विशेष अदालत में उसकी जमानत याचिका में, रिया ने कहा है कि वह निर्दोष है और ये भी आरोप लगाया कि एनसीबी ने उन्हें ड्रग एंगल कबूल करने के लिए मजबूर किया था।
• प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सुशांत सिंह की मौत को विभिन्न कोणों से जांच कर रहे हैं।