दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मार्च को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने एजेंसी को आम आदमी पार्टी के नेता को छह मार्च को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को तीन दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश करने के बाद उनकी और तीन दिन की हिरासत की मांग की थी।
सीबीआई की याचिका का मनीष सिसोदिया के वकील ने विरोध किया था जिन्होंने कहा था कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता रिमांड का आधार नहीं हो सकती है और उसे खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं कहा जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि असहयोग हिरासत का आधार नहीं हो सकता और रिमांड के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध किया।
आदेश सुनाए जाने के बाद, मनीष सिसोदिया ने अदालत से कहा कि सीबीआई अपनी हिरासत में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, बार-बार सवाल करने से मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह उनसे बार-बार सवाल न पूछे।