राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से दो साल की सजा और पंद्रह हजार जुर्माने की सुनाई गई है,l हालांकि राहुल गांधी के लिए राहत की बात ये रही कि सूरत कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिनों का वक्त देते हुए जमानत दी है। बताते चलें कि राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है ।
राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, राहुल गांधी ने ‘मोदी’ सरनेम का नाम लेते हुई आपत्तिजनक बयान दिया था।
राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति दी गई। राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया।
सूरत कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोट को सम्मान करते हुए लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।”