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कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने किया SC का रुख; सुवेन्दु अधिकारी ने भी दाखिल किया कैविएट

पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शनिवार को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आयोग के सूत्रों के अनुसार, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार द्वारा शुक्रवार को कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसईसी को गुरुवार को 48 घंटे के भीतर राज्य में पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया था। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट बंद होने के कारण ई-फाइलिंग के माध्यम से आवेदन दाखिल किया गया।

वहीं पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसकी संभावना है कि गुरुवार को राजीव सिन्हा ने कहा था कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई स्पष्ट निर्देश उनके पास नहीं आया था। चौधरी ने कहा, अब निर्देश आने के साथ ही उन्होंने यू-टर्न ले लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश ने विपक्षी दलों की दलीलों को स्वीकार कर लिया है और इसलिए राज्य सरकार व एसईसी सशस्त्र बलों की तैनाती को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है।

इधर शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। सुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला लेने से पहले बीजेपी के साइड को सुनने की दरख्वास्त की है। शुभेंदु अधिकारी की तरह, मालदा (दक्षिण) से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अबू हसीम चौधरी ने भी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया।

सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि, राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय राज्य सचिवालय की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि, स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय, राजीव सिन्हा राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल की मनमर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाम नहीं बताने की शर्त पर मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि, मानदंडों के अनुसार, एसईसी को राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दरकिनार करके केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए एसईसी को सीधे निर्देश दिया. संभवत: इसीलिए आयोग और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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