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केंद्र सरकार ने MSME के नए भुगतान नियमों को पेश किया, इसे लागू न करने की हो रही मांग

केंद्र सरकार ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत खरीदारों को डिलीवरी के 45 दिनों के भीतर एमएसएमई से खरीदे गए सामान का भुगतान करना होगा और 31 मार्च, 2024 से पहले एमएसएमई को सभी बकाया चुकाना होगा। ऐसा न करने पर लंबित भुगतान किया जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा।

जबकि सरकार का इरादा एमएसएमई की रक्षा करना है, इससे बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई है और अहमदाबाद के कपड़ा बाजारों में ऑर्डर रद्द हो रहे हैं।

बताते चलें कि ये असर कुछ केमिकल व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। कुछ खरीदारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए 16 फरवरी से पहले सामान नहीं खरीदने का फैसला किया है कि उनके भुगतान की समय सीमा 31 मार्च के बाद आए। दूसरी ओर कपड़ा मूल्य श्रृंखला 120 दिनों तक की क्रेडिट अवधि पर चलती है इसलिए इस नियम ने इसे सबसे अधिक प्रभावित किया है।

मास्कती क्लॉथ मार्केट महाजन के अध्यक्ष गौरांग भगत ने कहा है कि हम इस नियम से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सभी एसोसिएशन की बैठक बुलाएंगे। कई ऑर्डर रद्द किए जा रहे हैं।

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Chandan Kumar Pandey
Chandan Kumar Pandeyhttp://jankibaat.com
Chandan Pandey has 5 year+ experience in journalism field. Visit his twitter account @Realchandan21

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