EPFO ने PF कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। EPFO मेंबर्स अब किसी भी इमरजेंसी में एडवांस क्लेम के जरिए 5 लाख रुपये तक ऑटोमैटिक तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि अब इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए मैन्युअली जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से ऐलान किया गया यह बदलाव, तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले श्रमिकों के लिए निर्बाध और समय पर सहायता देने वाला है। अगर किसी को मेडिकल खर्च या घर रेन्युएशन के लिए पैसे की आवश्यकता है तो अब ऑटोमैटिक तरीके से 1 से 5 लाख रुपये तक तुरंत निकाल सकता है। मंडाविया ने कहा कि यह फैसला श्रमिकों को निर्बाध और समय पर सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे सदस्यों को जरूरत के समय में पैसा मिलने में आसानी होगी।
अबतक EPFO की ओर से एडवांस क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक का अमाउंट ही ऑटो सेटलमेंट के जरिए निकाला जाता था। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपये या उससे कम का अमाउंट क्लेम करता था तो एडवांस क्लेम के तहत ऑटोमैटिक तरीके से यह अमाउंट मंजूर हो जाती थी और अकाउंट में कुछ ही दिनों बाद भेज दिया जाता था, लेकिन अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट है तो उसके लिए मैन्युअल जांच की आवश्यकता होती थी।