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मोदी सरकार ने आम आदमी के हित में लिया ऐतिहासिक फैसला, GST की दरों में बड़ी कटौती

GST पर मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने 12 और 28 फीसदी का टैक्स स्लैब खत्म कर दिया है और अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 और 18 फीसदी लागू होंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि टैक्स की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। GST काउंसिल की यह दो दिवसीय बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में हो रही है।

GST काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकारों को बताया, “जिन वस्तुओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। रोटी या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर शून्य दर लागू होगी।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब सभी टीवी पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। कैंसर के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिगरेट और पान मसाला जैसे नशे वाले उत्पादों पर 40 प्रतिशत की सबसे ऊंची टैक्स दर लागू होगी।

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इस फैसले से राजस्व पर लगभग 48,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। EV वाहनों पर जीएसटी के बारे में अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, “यह 5% ही है।”

जीएसटी में कटौती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने GST के बारे में बात की थी। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि GST काउंसिल ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा GST दरों में कटौती और सुधारों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।”

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