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2000 के नोट को बदलने को लेकर SBI ने जारी की अधिसूचना; जानिए क्या है 2000 के नोट बदलने का नियम

SBI की तरफ से 2000 रुपये के नोट को लेकर हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक जिन लोगों को नोट बदलने हैं उन्हें नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरुरत नहीं होगी। नोट बदलवाने के लिए लोगों को किसी तरह की आईडी नहीं देनी होगी यहां तक किसी तरह का फॉर्म भी उन्हें भरने की जरुरत नहीं होगी।

इस संबंध में SBI ने नोटिफिकशन भी जारी कर दिया है। बता दें कि RBI ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया। हालांकि, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि नवंबर, 2016 की नोटबंदी में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को रातोंरात अमान्य कर दिया गया था।

SBI ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा नहीं तय की है।

बैंक ने 20 मई को जारी नोटिफिकेशन में कहा कहा, ‘‘विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।’’ इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं है। एसबीआई ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है।

सूत्रों के मुताबिक 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है। नोट बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध है, लेकिन कई ग्राहक शनिवार को 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए अपनी शाखाओं में पहुंचे, जिन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया।

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