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ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगाई रोक, ASI की टीम गई थी सर्वे करने

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर 2 दिन यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। SC के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ राहत माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इन दो दिनों में जिला जज एके विश्वेश के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे का आदेश दिया गया था।

वाराणसी जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है।

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक जिला कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद कमिटी को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया।

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक के लिए मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मंगलवार तक याचिका दायर करने की बात कही जा रही है। मस्जिद कमिटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने का निर्णय लिया है।

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