आज हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का कुछ अमाउंट पीएफ खाते में जमा होता है। पीएफ में जमा पैसे रिटायरमेंट के बाद ही मिलते हैं। इन पैसों के जरिए रिटायरमेंट लाइफ आसानी से बिताई जा सकती है। कुछ आपातकालीन स्थिति में आप ये पैसा निकाल भी सकते हैं। एएनआई की रिपोर्ट की मानें तो पहले इसे निकालने की लिमिट 1 लाख रुपये थी, जिसे अब सरकार बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की सुश्री सुमिता डावरा ने इसके प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है।
पिछले हफ्ते सीबीटी (central board of trustees) की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के दौरान ये फैसला किया कि पीएफ विड्रॉल लिमिट को बढ़ाया जाएगा। ये मीटिंग जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 28 मार्च को आयोजित हुई थी।
ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर, रमेश कृष्णमूर्ति भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में हुई इस सुझाव को अप्रूवल के लिए सीबीटी भेजा जाएगा। अगर सीबीटी से इसे अप्रूवल मिलता है, तो पीएफ विड्रॉल लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले 1 अप्रैल 2024 को पीएफ विड्रॉल लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई थी। वहीं अप्रैल 2020 से ईपीएफओ द्वारा ऑटो पीएफ विड्रॉल शुरू किया गया था।