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गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की हुई गिरफ्तारी तो पद से हटाया जाएगा, अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया बिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पीएम-सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले बिल पेश किए हैं। इस बिल के तहत अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। अमित शाह ने संविधान (एक 130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है।

बिल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। बाद में बिल को JPC को भेज दिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि इस बिल को जल्दबाजी में लाने का आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा बिल को संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा। सभी पक्ष-विपक्ष के सांसदों की समिति इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी।

अमित शाह विपक्ष के जारी हंगामे के बीच अपनी सीट पर खड़े हए। उन्होंने कहा कि अब आप मेरी बात सुनो। मुझपर जब आरोप लगाया गया था उस दौरान मैंने गिरफ्तार होने से पहले नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया था और जब तक मैं कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हुआ मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। ये क्या सीखाते हैं नैतिकता मुझे। हम भी चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्य और बढ़े और गिरफ्तार होने से पहले मैंने इस्तीफा दिया था, ये याद होगा सबको।

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