बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट कल 1 बजे इसपर सुनवाई करेगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी.
ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के सर्वे को चुनौती दी है और उस पर रोक लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में मस्जिद कमेटी ने कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ओरिजिनलसूट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है. लेकिन उस मामले को बाईपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ़ वरशिप एक्ट 1991 के खिलाफ है. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले के जरिए इस कानून पर अपनी मुहर भी लगाई थी.
Supreme Court to hear tomorrow, May 17, plea seeking direction for stay on survey of Gyanvapi Mosque complex, which was adjacent to the famous Kashi Vishwanath Temple in Varanasi. A bench headed by Justice DY Chandrachud will hear the plea of Anjuman Intezamia Masajid Committee.
— ANI (@ANI) May 16, 2022
3 दिन तक लगातार हुआ सर्वे, कोर्ट ने जगह सील करने को कहा
बता दें कि सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है. तीसरे दिन हिंदू पक्ष के वकील ने सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है. दरअसल, हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब रूपी कुएं में शिवलिंग मिला है. इसके बाद वहां ‘हर हर महादेव’ के नारे भी लगे थे. सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ. सोहनलाल ने बाहर आकर कहा कि अंदर बाबा मिल गए हैं. इस जानकारी के बाद कोर्ट ने जगह सील करने को कहा है.
सर्वे की रिपोर्ट कल कोर्ट में सौंपी जाएगी
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था. हालांकि, अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था. कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था.