प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा, PMLA के तहत ED को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकार रखा जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मनी लांड्रिंग के तहत हुई गिरफ्तारी मनमानी नही है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी के जांच, गिरफ्तारी, रेड डालना, बयान लेना और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को बरकरार रखा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान ED, SFIO, DRI अधिकारियों के सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत हैं. इसके साथ ही बेंच ने कहा, आरोपी को ECIR रिपोर्ट देना भी जरूरी नहीं है. गिरफ्तारी के दौरान कारण बता देना ही काफी है. साथ ही कोर्ट ने कानून में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव के मामले को 7 जजों की बेंच में भेज दिया है.
पूर्व केंद्र मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 241 याचिकाकर्ताओ ने PMLA के तहत ED द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी थी.
केंद्र ने SC को बताया कि पिछले 17 वर्षों में PMLA के तहत 98,368 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई की पहचान हुई और अटैच की गई और PMLA के तहत दर्ज 5,422 मामलों में केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है. 31 मार्च, 2022 तक ईडी ने PMLA के तहत करीब 1,04,702 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की और 992 मामलों में चार्जशीट दायर की, जिसमें 869.31 करोड़ रुपये जब्त किए गए और 23 आरोपियों को दोषी ठहराया गया.