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मोदी सरकार ने IT Rules में किया बदलाव, अब ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा ये काम नहीं तो होगी कार्रवाई

मोदी सरकार ने IT नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्‍टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स को भारत की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए तीन महीने के अंदर ही पैनल गठित करेगी। ये पैनल मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा कंटेंट के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेगी।

नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के अनुसार अब कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन या दोनों पर सर्विस नियमों और प्राइवेसी नीति से जुड़ी जानकारी को उपलब्ध करानी होगी। वहीं नए आईटी नियमों में प्रस्तावित बदलावों में भारतीय संविधान में बताए गए नागरिक अधिकारों का सम्मान करना भी इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए जरूरी होगा।

वहीं शिकायतों के निस्तारण के लिए 72 घंटे का समय सुनिश्चित होगा जबकि आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के संबंध में इंटरमीडियरी कंपनी को मिली शिकायत के प्राप्त होने पर उसको लेकर प्राथमिक कार्रवाई 72 घंटे के भीतर करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा किसी अन्य शिकायत पर 15 दिनों के अंदर एक्शन ले लिया जाए, जिससे आपत्तिजनक कंटेंट वायरल न हो सके।

नए आईटी नियमों में यूजर्स के अधिकारों का ख्याल रखा गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिंसा फैलाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई करनी होगी।

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