सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को जारी किए गए समन पर रोक नहीं लगाई।
उनकी याचिका को जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एक याचिका के साथ टैग किया था, जिसे 2018 में शारदा चिटफंड मामले में वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम ने दायर किया था। अदालत ने सुनवाई भी स्थगित कर दी। तीन सप्ताह के लिए मामले में कोई सुनवाई ना करने को कहा है।
कविता ने समन को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में पूछताछ के दौरान अपने लिए कुछ सुरक्षा की मांग की थी और इस संबंध में जांच अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हालांकि उन्हें शिकायत में एक आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया था, उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जारी समन एक जांच के लिए था। उन्होंने कहा, “वह (ईडी) कहते हैं कि यह एक पूछताछ है लेकिन मेरी जांच की जा रही है। समन जांच के लिए है।”