मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को आज गुरुवार को सूरत की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते खारिज कर दिया है।
राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्टरूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा “डिसमिस” यानी खारिज।
यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।
2019 में दिया था विवादित बयान
2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा की “एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…और अभी ढूंढोगे तो और बहुत मोदी मिल जायेंगे”
23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल को सजा सुनाई थी, जिसके बाद 24 मार्च को संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।