कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने वाले है इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदान से पहले एडवाइजरी जारी की गई है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार मतदान के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणीकरण और निगरानी समिति (MCMC) से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। राजनीतिक दलों को जारी एडवाइजरी में चुनाव प्राधिकरण ने ‘स्वच्छ और गंभीर’ प्रचार पर भी जोर दिया।
आयोग ने कहा, ‘कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राज्य में एमसीएमसी समिति से उनके द्वारा राजनीतिक विज्ञापन की मंजूरी नहीं मिल जाती है।’ 7 मई को आयोग ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी की। ईसीआई ने रविवार को राज्य के सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों को विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया।
भारतीय प्रेस परिषद के मानदंडों का हवाला देते हुए ईसीआई ने पत्र में कहा, ‘समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए संपादक जिम्मेदार होगा अगर संपादक इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं तो उन्हें स्पष्ठ रूप से पहले ही कहना होगा।’ आयोग ने पत्र सभी समाचार पत्र के कार्यालय में भी भेजा है।