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अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई 15 मई तक के लिए टली, SEBI को जांच के लिए मिला 3 महीने का समय

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब 15 मई 2023 को करेगी। सेबी ने कोर्ट से छह महीने के समय की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 6 महीने के बजाय, वह अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने का और समय दे सकते है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आसपास सुनवाई करेंगे और तीन महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की।

“सेबी एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग आईओएससीओ का एक भागीदार है। सभी देश यहां तक कि टैक्स हेवन देश भी सदस्य हैं। आईओएससीओ की संधि कहती है कि कोई भी सदस्य देश किसी भी जानकारी की मांग कर सकता है और कोई गोपनीयता नहीं है,” अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, जो अतिरिक्त विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं में से हैं। सेबी के लिए समय।

उन्होंने कहा कि सेबी 2016 से कुछ लेनदेन की जांच कर रहा है।

2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट की जांच करने और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ( SEBI) के मौजूदा रेग्युलेटरी मैकेनिज्म की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक्सपर्ट कमिटी का गठन किय था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए एम सापरे (AM Sapre) के नेतृत्व में कमिटी का गठन किया है। जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ रहे के वी कामथ, इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि सदस्य बनाये गए थे।

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