कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 23 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दाखिल की। उनकी याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सांसदी जाने के बाद उन्होंने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब कांग्रेस नेता ने साधारण पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की गुहार लगाई है।
राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि आवेदक मार्च 2023 से संसद का सदस्य नहीं है। उन्होंने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था। अब वे एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए याचिकाकर्ता कोर्ट से अनुमति और NOC मांग रहे हैं। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और अन्य को मामले में जमानत दे दी थी।
इस याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा है। यह केस दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है, जिसे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ दायर किया था।
28 मई को जाना है अमेरिका
दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं। जहां वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे। वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे, इसलिए अब उनको एक नए पासपोर्ट की सख्त जरूरत है, दरअसल जबतक राहुल गाँधी सांसद थे तब तक उनके पास एक डिप्लोमैट पासपोर्ट था, लेकिन सांसदी जाने के बाद उनको अपना डिप्लोमैट पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा और अब उन्हें यात्रा के लिए एक सामान्य पासपोर्ट की जरूरत है जिसके लिए उन्होंने अदालत से NOC की अर्जी लगाईं है.