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बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, POCSO एक्ट में दिल्ली पुलिस ने दी क्लीन चिट

भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में बड़ी राहत मिली है। हालांकि यौन उत्पीड़न के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट पर दीपक कुमार की एसीएमएम कोर्ट 22 जून को सुनवाई करेगी।

नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पोस्को मामले में जांच पूरी हो गई है। जिसके बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की है।

दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ POCSO के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं पुलिस का कहना है कि POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है। शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है।

बालिग पहलवानों की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 , 354A और 354D, 506 पार्ट1 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत चार्ज शीट दाखिल की है।

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