इंडियन आर्मी के खिलाफ किए गए ट्वीट के मामले में जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज मंगलवार को शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है।
भारतीय सेना के खिलाफ किए गए ट्वीट के मामले में जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज मंगलवार को शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने एलजी कार्यालय के हवाले से बताया कि दिल्ली के एलजी ने शेहला रशीद के खिलाफ भारतीय सेना के बारे में दो ट्वीट करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। उनके ट्वीट का उद्देश्य विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था।
नीचे पढ़ें उनके दोनों ट्वीट्स-
18 अगस्त, 2019 को शेहला ने पहला ट्वीट किया जो कि इस प्रकार था, ‘सशस्त्र बल रात के वक्त लोगों के घरों में घुसकर लड़कों को उठा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जानबूझकर राशन को जमीन पर फेंक रहे हैं, चावल में तेल मिला रहे हैं और ऐसे ही बहुत कुछ रात के 12 बजे कर रहे हैं।’
दूसरे ट्वीट में शेहला ने लिखा कि, ‘शोपियां में चार आदमियों को आर्मी कैंप बुलाया गया और उन्हें पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया गया। उनके पास एक माइक रखा गया था ताकि उनकी चीखें पूरे इलाके को सुनाई दें और लोग दहशत में आ जाएं। इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।’
आपको बता दें कि इन ट्वीट्स के बाद एक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और भारतीय सेना ने भी शेहला के दावों का खंडन न्यूज एजेंसी एएनआई के माध्यम से किया था। इसी मामले में LG ने शेहला के खिलाफ CrPC की धारा 196 के तहत शेहला के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार के गृहमंत्रालय ने भी उनके ट्वीट को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला मानते हुए इसमें केस चलाने की अनुमति दी थी।