अडानी-हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज (12 मई) सुनवाई करेगा। ये सुनवाई सेबी से जुड़े मामले को लेकर होगी, जिसमें कोर्ट ने सेबी को 2 मार्च को अडानी ग्रुप्स के स्टॉक की कीमत में हेरफेर के आरोपों की दो महीने के अंदर जांच करने के लिए कहा था।
इसको लेकर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे “उचित जांच करने और सत्यापित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए” और समय चाहिए। सेबी ने कहा कि ऐसे मामलों में आगे की जांच आवश्यक है जहां प्रारंभिक निष्कर्ष प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं।
अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 80 फीसदी ओवरवैल्यूड हैं। साथ ही आरोप लगाया गया था कि ग्रुप हेरफेर करके शेयरों के दाम बढ़ाता है। इससे पहले कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया था कि वह अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आम निवेशकों के हितों की रक्षा पर सुझाव मांगा था। जस्टिस सप्रे कमेटी ने मंगलवार को सीलबंद लिफाफे मे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।