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SC से केंद्र सरकार को झटका; SC ने ED डायरेक्टर के कार्यकाल विस्तार को बताया अवैध

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED डायरेक्टर इस पद पर 31 जुलाई 2023 तक ही इस पद पर बने रहेंगे।

SC के अनुसार उसके बाद केंद्र को नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी। आपको बता दें कि कार्यकाल विस्तार के बाद संजय मिश्रा इस साल नवंबर तक इस पद पर रहने वाले थे। पिछले कुछ सालों से लगातार सेवा विस्तार पर थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी ।

ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। 8 मई को ED निदेशक का कार्यकाल बढाने को चुनौती देने वाली 11 याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के ED निदेशक के तौर पर कार्यकाल को घटा दिया है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक का होगा पहले संजय मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 31 जुलाई तक आपके पास नए निदेशक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि नवंबर 2023 यानी तीसरे सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नहीं जाएगी। केंद्र ने मिश्रा को दिए सेवा विस्तार को उचित ठहराते हुए दलील दी थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैट की वजह से स्थाई अधिकारी की आवश्यकता थी। इसलिए उनको तीसरा सेवा विस्तार देना पड़ा।

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