राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल की सदस्यता बहाल करने का फैसला दिया है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के दो साल की सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सांसदों का एक दल लोकसभा स्पीकर से मिला था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल की सदस्यता जल्द ही बहाल होगी।
वायनाड से सांसद राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि वह आज से ही संसद के सत्र में भाग ले सकते हैं। आज राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस होनी है। वहीं लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश को देखते हुए राहुल गांधी की अयोग्यता के फैसले को वापस लिया जाता है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के आदेश से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 में रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट, 1951 के सेक्शन 8 को अगले अदालती आदेश तक स्थगित किया जाता है।
संसद में विपक्ष का बढ़ेगा आत्मविश्वास?
राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद आज से संसद में कहीं न कहीं विपक्ष का आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि विपक्ष अब और अधिक हमलावर होकर सत्ता पक्ष पर हमले करेगा। इस बीच, कांग्रेस में इस फैसले के बाद जश्न का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते दिखे।
कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने में देरी के आरोपों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि नियमों के अनुसार फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद शनिवार और रविवार हो गया था। जैसे ही लोकसभा के पास ऑर्डर पहुंचा तुरंत राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई।