अमन वर्मा (जन की बात)
कंटेनमेंट (रेड ज़ोन) क्षेत्रों को छोड़कर, देश के आर्थिक गतिविधियों के चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए, अनलॉक 2.0 के दिशानिर्देश बुधवार से पूरे देश में लागू किए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को अनलॉक -2 के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग इस चरण में भी जारी रहेगा, कमजोर व्यक्तियों, यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने के निर्देश हैं, केवल आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति है।
अनलॉक 2.0 प्रमुख छूट क्या हैं?
घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों के संचालन को और अधिक रूप से विस्तारित किया जाएगा।
रात के कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है, अब रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसके अलावा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल की ढुलाई और उनके गंतव्य तक जाने लिए रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है। ।
अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों, पर अब एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि, उन्हें पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी।
केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस संबंध में एक एसओपी भारत सरकार के प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई हैं।
व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
जहाँ तक हो सके घर से काम करने की प्रथा का पालन करना होगा। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम सीमित घंटों तक किया जाएगा।
अनलॉक 2.0 में क्या बंद रहेगा?
रेड जोन में 31 जुलाई तक लॉक डाउन रहेगा
मेट्रो रेल, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, जीम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां।
नोट: स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।
मुख्य निर्देश:
एक विवाह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में, लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा, जैसा कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय अधिकारियों द्वारा उसके कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
MHA ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन निषिद्ध है।
राज्यों को रेड जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना है
स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कन्टेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।
हालांकि, रात 10 बजे से रात 5 बजे के बीच, आवश्यक गतिविधियों और अनलॉक 2.0 में दी गई अन्य छूट को छोड़कर, रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।