Voice Of The People

आर्यन खान की जमानत के लिए क्या थीं वकील सतीश मानशिंदे की दलील, पढ़े पूरी रिपोर्ट

अमन वर्मा, जन की बात

आज मुंबई के किला कोर्ट में आर्यन खान की जमानत के लिए पेशी थी, आपको बता दें की, कोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए आर्यन खान समेत उनके 2 दोस्तों (अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा) को सात अक्टूबर तक एनसीबी (NCB) कस्टडी में रखने का आदेश दिया है|

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक क्रूज पर हो रही रेव पार्टी में आर्यन खान को रविवार को गिरफ्तार किया था| सतीश मानशिंदे, आर्यन खान पर एनसीबी द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ कोर्ट में उनकी पैरवी करेंगे| आपको बता दें कि सतीश मानशिंदे इससे पहले बॉलिवुड के कई हाई-प्रोफाइल केस लड़ चुके हैं|

सतीश मानशिंदे ने ही सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में ऐक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की पैरवी की थी| इससे पहले वह संजय दत्त का 1993 वाला मुंबई ब्लास्ट केस भी लड़ चुके है| इन्हीं चंद मामलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सतीश मानशिंदे कितने महंगे वकील हैं| सतीश मानशिंदे ने ही सलमान खान का, काला हिरण वाला केस लड़ा था और ऐक्टर को जमानत दिलवाई थी|किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने तमाम तरह की दलीलो को कोर्ट के सामने रखा लेकिन वो सब बे नतीजा रहीं|

सतीश मानशिंदे की दलील:

1) आर्यन खान की ओर से पेश हुए एडवोकेट सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट के सामने कहा कि तत्काल मामले के तथ्यों को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। “मैं आयोजकों के निमंत्रण पर अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा। मुझे पता चला कि मुझे सबसे अच्छा सूट आवंटित किया गया है। मैंने इस पार्टी के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया है। मेरे बैग की तलाशी ली गई लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ समय बाद, उन्होंने मेरा फोन अपने कब्जे में ले लिया और मुझसे पूछताछ करने लगे। मिस्टर मर्चेंट मेरे एक दोस्त हैं। ड्रग्स उनके कब्जे में पाए गए और हमें गिरफ्तार कर लिया गया|”

2) एडवोकेट मानेशिंदे ने कोर्ट के सामने आगे कहा कि आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से केवल थोड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया था, और उनके (आर्यन) पास से कोई अन्य ड्रग्स जब्त नहीं किया गया था।

3) यह कहते हुए कि आर्यन खान जमानत के हकदार हैं, भले ही उन पर जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है, वे गैर-जमानती प्रकृति के हैं, उन्होंने तर्क दिया, “भले ही अपराध गैर-जमानती हों, जैसा कि रिया चक्रवर्ती के मामले के आधार पर तर्क दिया गया था, मैं जमानत का हकदार हूं। यदि अन्य अभियुक्तों से सामग्री जब्त की जाती है, तो यह मुझ पर नहीं थोपा जा सकता है।”

4) एडवोकेट मानेशिंदे ने आगे कहा कि एक आरोपी के पास मिली व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स, का इस्तेमाल दूसरे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को यह तर्क देने के लिए भी संदर्भित किया गया था कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए व्हाट्सएप चैट का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5) शोयाब सज्जाद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सांब्रे के फैसले को भी सतीश मनेशिंदे ने कोर्ट के सामने रखा, जहां एक आरोपी से कुल 400 ग्राम ड्रग्स बरामद होने के बावजूद जमानत दी गई थी।

6) “हम (आर्यन और अरबाज) एक साथ पाए गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी समान NCB ने जब्त किया है वो उसको मुझसे जोड़ा जाएगा|

7)आर्यन की रिमांड के खिलाफ अधिवक्ता मानेशिंदे ने कहा, “मैं अधिकारियों को देखकर नहीं भागा। मैंने उन्हें जांच करने की अनुमति दी। इसलिए, उन्हें हिरासत में नहीं दिया जाना चाहिए।”

SHARE
Sombir Sharma
Sombir Sharmahttp://jankibaat.com
Sombir Sharma - Journalist

Must Read

Latest