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जानिए आज क्यों रिहा नही होंगे आर्यन खान? पढ़िए रिपोर्ट

खुशी गुप्ता, जन की बात

मुंबई क्रूज जहाज ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। वह आज जेल से बाहर भी आ सकते थे। परंतु वह आज भी जेल से बाहर नहीं आ सके। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उनका रिलीज ऑर्डर शाम 5.30 बजे तक जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाया। सेशन कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मानशिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई। आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को 14 शर्तों के साथ बेल दी है। जिनके अनुसार, हाई कोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होगी। आर्यन को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। वे कोर्ट या एनसीबी को बिना बताए विदेश नहीं जा सकते। विदेश जाने के लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। दूसरे आरोपियों से संपर्क नहीं कर सकते, ना ही इस केस के बारे में बयानबाजी कर सकते हैं। बता दें कि आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी भी लगानी होगी। वहां मुचलके की शर्त करने के बाद स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आरोपी के नाम से “रिलीज ऑर्डर” जारी करेगी। उसके बाद रिलीज ऑर्डर को ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डालना होगा। जमानत पेटी दिन में तीन बार खुलती है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के लिए दोपहर को पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया। आपको बता दें कि उन्हें एक लाख की जमानत राशि भरनी होगी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गुरुवार को हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बेल दी थी।तीन दिनों तक हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई चली थी।जांच एजेंसी एनसीबी ने पूरी ताकत लगा दी थी, ताकि आरोपियों को जामनत नहीं मिल सके, लेकिन उधर शाहरुख खान ने भी कई वरिष्ठ वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी कर दी।आर्यन के वकीलों में मुकुल रोहतगी, सतीश मानशिंदे नामक वरिष्ठ वकील शामिल थे।

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