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पंजाब पुलिस ने दिल्ली से किया BJP नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार : 3 राज्यों की पुलिस आमने-सामने

दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया है. पंजाब साइबर सेल की टीम ने शुक्रवार सुबह यह कार्रवाई की. बीच में हरियाणा पुलिस भी आ गई है. तेजिंदर को ले जा रही गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने दोपहर लगभग 12 बजे नेशनल हाइवे-44 पर कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के पास रोक लिया.

पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोका

दिल्ली पुलिस की सूचना पर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस द्वारा रोक लिया गया. हरियाणा पुलिस ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के आग्रह पर तेजिंदर बग्गा की गाड़ी को यहां रोका गया है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने बग्गा के अपरहण का केस दर्ज किया है. पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के बाद बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रही थी. वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था.

बग्गा के पिता ने दर्ज कराई FIR

तेजिंदर के पिता ने दिल्ली जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराया है. उन्होंने पंजाब पुलिस के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई है. प्रितपाल बग्गा ने कहा कि, ‘ पंजाब पुलिस के लोग तेजिंदर
को खींच के ले गए. उन्हें पगड़ी भी नहीं पहनने दी. जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो मुझे रोक के एक कमरे में ले गए. वहां मेरे मुंह पर मुक्का मारा. पंजाब पुलिस मेरा फोन भी छीन कर ले गई. अरविंद केजरीवाल मेरे बेटे को जबरन फसाना चाहते हैं’.

क्यों किए गए बग्गा गिरफ्तार

बता दें कि पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई 1 अप्रैल 2022 को मोहाली में दर्ज मामले पर की है. बग्गा के खिलाफ अपराधिक मामला आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की तलाश में थी. पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में पहले भी दिल्ली आई थी, लेकिन तब जवानों को बैरंग लौटना पड़ा था. तेजिंदर ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था. बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था.

बग्गा को इन धाराओं में गिरफ्तार किया गया

तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना) और 506 (आपराधिक धमकी) जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

 

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