सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज (20 जुलाई) बेल दे दी है। उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करते हुए उनके खिलाफ गठित यूपी की SIT को भंग कर दिया।
दरअसल, मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी FIR खारिज करने की मांग की है। साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी का स्थानांतरण सभी मौजूदा व भविष्य की सभी प्राथमिकियों पर लागू होगा, जो भी इस मुद्दे पर दर्ज की जा सकती हैं।
जुबैर ट्वीट के बदले लेता था पैसे
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था, पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलते थे। उन्होंने कहा कि जुबैर इस बात को स्वीकार चुका है कि उसे एक ट्वीट के बदले 12 लाख रुपए और एक के बदले 2 करोड़ भी मिले।