इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रकरण में मथुरा कोर्ट को चार महीने में वीडियोग्राफी सर्वे की याचिका निरास्तारित करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय को शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग पर पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के निर्देश पर मथुरा कोर्ट को चार महीने में इस प्रकरण पर वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पर काम करना होगा। रिपोर्ट को हाई कोर्ट में भी दाखिल करना होगा। इसकी वीडियोग्राफी सर्वे टीम में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।