सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी में खोजे गए ‘शिवलिंग’ की संरक्षण के मामले में अपने पहले के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक इसका संरक्षण बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर केस को मजबूत करने के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।

आज जनता का मुकदमा पर शो के होस्ट प्रदीप भंडारी आज हिंदू पक्ष की इसी बड़ी जीत पर आज का मुकदमा किया। प्रदीप भंडारी ने कहा कि, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज हिंदू पक्ष की काफी बड़ी जीत हुई। अगली सुनवाई तक

1) शिवलिंग की जगह पर वजू नहीं हो सकता

2) शिवलिंग की जगह में की सुरक्षा जारी रहेगी

दोस्तों पिछले 7 महीने में हर दिन हिंदू पक्ष की जीत हो रही है क्योंकि हिंदू पक्ष के पास तथ्य है। सर्वे रोकना चाहा लेकिन नहीं हुआ। कमिश्नर बदलने की कोशिश की गई बदला भी गया फिर भी रिपोर्ट में शिवलिंग की बात कही गई।

मुस्लिम पक्ष की अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ  दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे कराने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है, जो 31 दिसंबर तक जारी है और केस की सुनवाई रुकी हुई है। फिलहाल याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी।

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