सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी में खोजे गए ‘शिवलिंग’ की संरक्षण के मामले में अपने पहले के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक इसका संरक्षण बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर केस को मजबूत करने के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।
आज जनता का मुकदमा पर शो के होस्ट प्रदीप भंडारी आज हिंदू पक्ष की इसी बड़ी जीत पर आज का मुकदमा किया। प्रदीप भंडारी ने कहा कि, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज हिंदू पक्ष की काफी बड़ी जीत हुई। अगली सुनवाई तक
1) शिवलिंग की जगह पर वजू नहीं हो सकता
2) शिवलिंग की जगह में की सुरक्षा जारी रहेगी
दोस्तों पिछले 7 महीने में हर दिन हिंदू पक्ष की जीत हो रही है क्योंकि हिंदू पक्ष के पास तथ्य है। सर्वे रोकना चाहा लेकिन नहीं हुआ। कमिश्नर बदलने की कोशिश की गई बदला भी गया फिर भी रिपोर्ट में शिवलिंग की बात कही गई।
Pradeep Bhandari tells why today's Supreme Court order extending protection of SHIVLING area is a big setback to 'FUWARRA GANG'.
Watch his DALEEL on #GyanvapiVictory debate on @JMukadma on @IndiaNews_itv.@pradip103 #Gyanvapi pic.twitter.com/VxE0738e0r
— Jan Ki Baat (@jankibaat1) November 11, 2022
मुस्लिम पक्ष की अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे कराने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है, जो 31 दिसंबर तक जारी है और केस की सुनवाई रुकी हुई है। फिलहाल याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी।