‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। सूरत की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह सूरत पहुंचे थे। वे पौने 11 बजे सूरत की जिला एवं सत्र अदालत पहुंचे। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जहां पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभी कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया है।