बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत मामले में 10 साल बाद फैसला आ गया है. मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां राबिया को बड़ा झटका लगा है. वे सीबीआई कोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देंगी. मालूम हो, 3 जून 2013 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं. उनकी मौत ने इंडस्ट्री को शॉक्ड कर दिया था.
सूरज पंचोली को मिली बड़ी राहत
जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है. एक्टर पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज को बरी किया है. अदालत ने कहा कि सूरज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. एक्टर ने फैसले के बाद कोर्ट का शुक्रिया अदा किया. सूरज की मां जरीना वहाब ने भी राहत की सांस ली. हालांकि जिया खान की मां राबिया इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.
आइये जानते हैं इन 10 सालों के अन्दर इस केस में कब क्या क्या हुआ…
3 जून 2013! यह वह तारीख है जब फिल्म जगत की जानी-मानी अभिनेत्री जिया खान मौत के मुंह में चली गईं। कहा गया कि जिया ने आत्महत्या कर मौत को गले लगाया। हालांकि, अभिनेत्री की मां ने उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, बाद में वह जमानत पर रिहा कर दिए गए। दस साल बाद आज इस मामले में फैसला सुनाया गया है और सूरज पंचोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। चलिए जानते हैं जिया की मौत से लेकर सूरज पर आरोप लगने और बरी होने तक, इस मामले में क्या-क्या हुआ…
वर्ष 2013
3 जून 2013 को जिया खान मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गईं। जिया की मौत के बाद उनके घर से छह पन्नों की एक चिट्ठी बरामद हुई, जो जिया ने सूरज पंचोली के नाम लिखी थी। इस चिट्ठी के आधार पर जिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। जिया खान की मां राबिया ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी की मौत एक हत्या है, आत्महत्या नहीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जिया की मौत फांसी पर लटकने के कारण ही हुई। जुलाई 2013 में सूरज पंचोली को जमानत दे दी गई थी। बाद में उन्हें जिया खान की मौत में किसी भी तरह की संलिप्तता से भी बरी कर दिया गया। इसके बाद अक्तूबर में राबिया ने मामले में सीबीआई जांच के लिए अदालत से गुहार लगाई।
वर्ष 2014
करीब एक साल बाद जुलाई में अदालत ने राबिया की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई थी। उसी महीने सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने राबिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया।
वर्ष 2015
इस साल मई के महीने में सूरज पंचोली के घर सीबीआई ने छापा मारा और एक महीने बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिसंबर के महीने में जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सूरज पंचोली के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया।
वर्ष 2016
साल 2016 के अगस्त महीने में सीबीआई ने जिया खान की मौत के कारण के रूप में फांसी की पुष्टि की और हत्या की किसी भी संभावना से इनकार किया। ठीक एक महीने बाद राबिया ने एक ब्रिटिश फोरेंसिक एक्सपर्ट जेसन पायने जेम्स को हायर किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि मौत की साजिश रची गई थी। जेसन पायने जेम्स ने जिया की मौत के बाद ली गई तस्वीरों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात कही थी। वहीं, आदित्य पंचोली ने पायने जेम्स के आरोपों को झूठा करार दिया।
वर्ष 2017
फरवरी 2017 में अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने की राबिया की मांग को खारिज कर दिया। सितंबर में राबिया ने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। करीब एक महीने बाद सूरज पंचोली ने मुकदमे में तेजी लाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुरोध किया।
वर्ष 2018
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सूरज पंचोली के खिलाफ आगे की जांच की याचिका खारिज कर दी। इस बीच अभिनेता सूरज पंचोली ने कहा कि ‘मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों की जांच के लिए मैं तैयार हूं। मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सुनवाई निष्पक्ष हो, चाहे वह मेरे खिलाफ जाए या मेरे पक्ष में।’
वर्ष 2021
जिया खान सुसाइड केस साल 2021 में एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था। दरअसल, सत्र अदालत ने दावा किया था कि सीबीआई जांच के बाद उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था।
वर्ष 2023
बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत मामले में 10 साल बाद फैसला आ गया है. मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां राबिया को बड़ा झटका लगा है. वे सीबीआई कोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देंगी.