माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के लगभग सोलह वर्ष पुराने मामले में दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।
बताते चलें कि इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए।जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई थी।
गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में नवंबर 2005 को उस समय के भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय सहित सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर वैसे तो बहुत से केस दर्ज हैं लेकिन इस मामले में पांच केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे जिनमें से ये पहला मामला है जिसमें उसे सजा हुई है। ये मामला 1996 का है जब मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की थी। इस मामले में मुख्तार पर पांच मुकदमें चल रहे थे जिनके आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में कार्रवाई की गई।
वहीं भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि ‘मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है. ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।”