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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर BJP और कांग्रेस पहुंची हाई कोर्ट, जानें हाईकोर्ट ने SEC को लेकर क्या निर्देश दिए

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने का निर्देश दिया।

इसने एसईसी को 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों को तैनात करने और नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के बारे में सोचने का भी आदेश दिया। कांग्रेस और भाजपा सहित विपक्षी दलों ने पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

एसईसी के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करना शुक्रवार से शुरू होना है और 15 जून तक चलेगा और पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि नामांकन दाखिल करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को केवल सात दिनों में 60,000 से अधिक सीटों के लिए नामांकन दाखिल करना होगा।

कांग्रेस ने बनाई 12 मांगों की लिस्ट

कांग्रेस नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील कौस्तव बागची शुक्रवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। बागची ने कहा, आगामी पंचायत चुनावों के लिए हमारी 12 मांगें हैं। इसमें केंद्रीय बलों की तैनाती, ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था और राज्य चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन दाखिल करने का विकल्प शामिल है।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से मांग की गई है कि हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी चाहिए और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में अधिक समय देना चाहिए।

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