देवबंद के दारुल उलूम ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें छात्रों को अंग्रेजी ना पढ़ने की हिदायत दी गई है। इसमें कहा गया कि अगर किसी छात्र ने अंग्रेजी पढ़ी तो उसके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोई भी छात्र दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं करेगा। छात्रों को कड़ी चेतावनी दी है कि आदेश न मानने पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम में शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने यह फतवा जारी किया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने 15 जून, 2023 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया है।
zeenewsindia.com. As per the report titled “दारुल उलूम ने छात्रों के इंग्लिश सीखने पर लगाया बैन, आदेश नहीं मानने वाले छात्रों को मिलेगा दंड”, “Darul Uloom has banned the use of English or any other language by the students. Any student found to be using any other language will face severe consequences.”
आगे पत्र में लिखा गया है कि आपका ध्यान एक बार फिर दारुल उलूम द्वारा जारी किए जा रहे इस तरह के गैरकानूनी और भ्रामक नोटिसों की ओर खींचा गया है, जिसमें बच्चों के अधिकारों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। उदाहरण के लिए, यह हालिया नोटिस छात्रों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है जो आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 17 का उल्लंघन है जो किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है।
यह बच्चों के खिलाफ क्रूरता के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 का भी उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी बच्चे का वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखता है, उस पर हमला करता है, उसे छोड़ देता है, दुर्व्यवहार करता है, बच्चे को उजागर करता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है या उसका कारण बनता है या खरीदता है। बच्चे पर इस तरह से हमला, परित्याग, दुर्व्यवहार, अनावृत या उपेक्षित किया जाना, जिससे ऐसे बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा होने की संभावना हो, दंडनीय होगा। आयोग यह दोहराना चाहेगा कि इस तरह के बयानों को प्रकाशित करना सजा या सजा के विचार को सही ठहराता है जो बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार और उनके लिए हानिकारक साबित हो।
अंत में NCPCR की चिट्ठी में कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें, इस नोटिस को वापस लेने का आदेश जारी करें और इसे जल्द से जल्द वापस लेना सुनिश्चित करें।आयोग अनुरोध करता है कि कार्रवाई की रिपोर्ट तीन (3) दिनों के भीतर आयोग को भेजी जाए। कृपया उत्तर देते समय इस पत्र का क्रमांक और दिनांक ऊपर उल्लिखित करें।