वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सालों से टैक्स में छूट का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री के ऐलान से मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए का कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर रिबेट को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक ही मिलती थी।
नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वालों पर पांच फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की आय वालों पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 12 से 15 लाख तक की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% की दर से टैक्स देना होगा।
वहीं आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के दो ऑप्शन हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर टैक्स की दर कम है, लेकिन इसमें आपके पास डिडक्शन का ऑप्शन नहीं है। पुराने टैक्स स्लैब में आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है।