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जानिए क्यों लगेगी पराठों पर 18 पर्सेंट जीएसटी?

जीएसटी की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कर्नाटक ने करदाता के द्वारा पूछे गए सवाल का आधिकारिक जवाब देते हुए कहा कि पराठों को हरमोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम के तहत 2106 शीर्षक के अंदर वर्गीकृत किया हुआ है। यह कोई खरकरा, प्लेन चपाती,  रोटी नहीं है। इस कारण इस पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है।
बेंगलुरु की कंपनी द्वारा डाली गई थी एडवांस रूलिंग

आपको बता दें कि बेंगलुरु की कंपनी आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि ईट फूड, का कारोबार करती है। उनके द्वारा जीएसटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूछा गया कि क्या हम पराठों को शीर्षक 1905 में वर्गीकृत कर सकते है। जिस पर जीएसटी की दर 5% है।

बताया क्यों लगेगा 18% जीएसटी

एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा कंपनी को कहा गया कि चपाती, खरकरा,रोटी, एक बार बनाने के बाद खाने के लिए किसी भी और प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। जबकि पराठा खाने से पहले उसको गर्म किया जाना बेहद जरूरी होता है।

क्या होती है एडवांस रूलिंग?

एडवांस रूलिंग सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों  का लिखित व्याख्यान होता है। यह कर अधिकारियों के द्वारा करदाता को कर के ऊपर किसी प्रकार के संचय होने पर जारी किया जाता है। करदाता कर समितियों को निवेदन करके इसे स्वयं भी प्राप्त कर सकता है। एडवांस रूलिंग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दाता दोनों के ही द्वारा प्राप्त किया सकता है।

इमेज क्रेडिट – थ्रिलओफिलिया.कॉम

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