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सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट को राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्पीकर सी.पी.जोशी की याचिका को ठुकराते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें सी.पी. जोशी ने राजस्थान  हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश में यह कहा गया था कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी 24 जुलाई  तक सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर कोई निर्णय न लें। इसमें कांग्रेस से स्पीकर सीपी जोशी का कहना था कि हाई कोर्ट स्पीकर द्वारा विधायकों के अयोग्य ठहराने के कार्य में बाधा नहीं डाल सकता। जब विधायक अयोग्य घोषित जाए तो वह कोर्ट जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की जिसमें अरुण मिश्रा, बी आर गवाई , कृष्णा मुरारी, आदि शामिल थे।

आपको बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट में जज ने पूछा कि आप किस आधार पर  इन विधायकों को अयोग्य ठहराना चाहते हैं?

इस पर राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सभी 19 विधायक कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचे, पार्टी विरोधी कार्यों में शामिल है।

इस सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि यह विधायक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। क्या जनता के चुने हुए नेता को विरोध जताने का हक नहीं है, क्या लोकतंत्र में इस तरह से किसी को चुप कराया जा सकता है।

सीपी जोशी ने बुधवार को थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

बीते बुधवार को सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्पीकर ने कहा था दोनों संवैधानिक संस्थाओं में कोई टकराव ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाने का फैसला किया है।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी जोशी ने कहा अगर अथॉरिटी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी, उसका कार्य ही क्या रह जाएगा।

सीपी जोशी ने यह याचिका हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद लगाई जिसमें हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक विधायकों पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।

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