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हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, प्रदीप भंडारी ने अपने शो में की थी मांग

ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर की है. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग की है. इसके साथ ही शिविलंग की पूजा-अर्चना का अधिकार देने की भी मांग की है. फिलहाल, कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है. मामले में कल यानी 25 मई को सुनवाई की जाएगी.

सोमवार को प्रदीप भंडारी ने अपने शो जनता का मुकदमा के प्राइमटाइम डिबेट शो में सोमवार रात (23 मई) को अपने दलील के जरिए यह मांग उठाई थी और कहा था अगर मुस्लिमों को नमाज का अधिकार है, तो हिंदुओं को पूजा का अधिकार क्यों नहीं?

 

अगर मुस्लिमों को नमाज का अधिकार है, तो हिंदुओं को पूजा का अधिकार क्यों नहीं:  प्रदीप भंडारी

प्रदीप भंडारी ने सोमवार (23 मई) को अपनी दलील में कहा था कि, ‘मुझे पूरी उम्मीद है कि जब स्वास्तिक, शिवलिंग, मंदिर की प्रतिमा,डमरु तमाम सबूत मिल चुके हैं तो ज्ञानवापी मंदिर में तथ्य के आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा. पर आज सेक्युलर भारत को यह भी देखना चाहिए अगर एक तरफ मुस्लिम पक्ष जब कोर्ट का ऑर्डर पेंडिंग है वहां वजू कर रहा है तो फिर शिवलिंग की पूजा हिंदू पक्ष को क्यों नहीं करनी दी जाए? मैं यह मानता हूं कि हिंदू पक्ष को शिवलिंग की पूजा करने देनी चाहिए काशी विश्वनाथ मंदिर ग्रीस के पत्थरों से भी प्राचीन है. तो फिर अगर हिंदू काशी ज्ञानवापी में शिव की पूजा की मांग कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों? मामला चलता रहे पर तब तक हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार दिया जाए.

दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में नया विवाद सामने आया है. अब एक के बजाय दो मूल मामलों की कोर्ट में सुनवाई होगी. सिविल कोर्ट में किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रूप में याचिका दाखिल की है. मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में होगी. इस याचिका में विवादित ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है. इसके साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किए जाने की भी मांग की गई है.

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