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रोड सेफ्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान, पिछले सीट पर बेल्ट नहीं लगाया तो कटेगा चालान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि कारों में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम हाल ही में मुंबई के रास्ते में एक दुखद कार दुर्घटना में बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री की मौत के बाद आया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि मिस्त्री पिछली सीटों पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहना था। अगर वह सीट बेल्ट लगा लेते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी।

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें किसी यात्री द्वारा सीटबेल्ट पहनने में विफल रहने पर जुर्माने का विवरण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले केवल ड्राइवर और सह-यात्री के लिए सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों को भी शामिल करने के लिए कानून को अपडेट किया है।

परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि सीटबेल्ट नहीं पहनने के लिए एक बीपर पीछे की सीटों के लिए भी बंद हो जाएगा और इस कदम के लिए पहले से ही विभिन्न कार निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। इस फीचर को अब सभी प्राइस रेंज की कारों में शामिल करना होगा।

आपको बता दें कि पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यहां तक ​​कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाते हैं।

हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या क्रमशः 15,146 और 39,102 थी।

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