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गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका; जानिए क्या है तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप और जॉर्ज सोरोस से क्या है कनेक्शन

2002 में हुए गोधरा दंगों में गुजरात सरकार के खिलाफ सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप में गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को तत्काल सरेंडर करने के आदेश भी दिए हैं।

बता दें कि बीते साल सितम्बर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में अप्रोच करने को कहा था। जिसके बाद शनिवार 1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने उस जामनत याचिका को खारिज किया है जिसमें उनके वकील ने तीस्ता को अगले 30 दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने का अनुरोध किया था। जिसे जस्टिस देसाई की बेंच ने खारिज कर दिया।

तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी बीते साल 25 जून को गुजरात पुलिस के द्वारा की गई थी। बता दें अहमदाबाद ब्यूरो ने उनपर एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसमे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद 2 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

तीस्ता पर साल 2002 के दंगों मामलों में फर्जी डॉक्यूमेंट और एफिडेविट के आधार पर गुजरात को बदनाम करने का आरोप भी है। हाईकोर्ट ने तीस्ता के वकील की सुप्रीम कोर्ट में अपील तक फैसले पर स्टे की मांग भी खारिज कर दी है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के जरिए सीतलवाड को अब तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके बाद उन्हें इस मामले में न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया था।

गुजरात के SIT रिपोर्ट के अनुसार तीस्ता सीतलवाड़ के सबरंग नामक एक NGO में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से 2लाख 90 हज़ार डॉलर क्रेडिट हुए थे। यह फाउंडेशन अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की है। बिना फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन एक्ट में पंजीकृत होना होता है मगर तीस्ता का यह NGO पंजिकृत नहीं था।

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