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भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान ,कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत

ऋषभ सिंह, जन की बात

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। अब कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया है.वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे।

आखिर क्या है मामला?

सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में जासूसी करने और आतंकवाद फैलाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में अपील की थी।

भारत का कहना है कि जाधव नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद व्यापार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ईरान जाने पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए वहां से अगवा किया था। भारत ने पाकिस्तान पर जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया था।

आईसीजे ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान को जाधव मामले की दोबारा समीक्षा करने, उसे सैन्य अदालत के खिलाफ अपील का मौका देने और भारत को उन तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

ICJ ने क्या कहा था:

आईसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की समीक्षा करनी चाहिए. साथ ही आईसीजे ने कहा था कि बिना किसी देरी के भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने देने का भी मौका देना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने 2019 के फैसले में पाकिस्तान को, जाधव को दी गई सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने को कहा था.

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