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सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन मामले में दोनों जजों की अलग-अलग राय, अब तीन जजों की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट की और से शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर फैसला नहीं आ सका, दोनों जजों की राय अलग अलग हैं, अब मामले की सुनवाई तीन जजों की बड़ी बेंच करेगी।

आज सुप्रीम कोर्ट के वकील जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज किया, वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया ,अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीजेआई के पास भेज दिया है,अब CJI तय करेंगे कि इस मामले में क्या करना है ।

बताते चलें की सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गईं थी, जिस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें को सुना था, 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था,अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब और कौन सी बेंच कर्नाटक हिजाब बैन मामले की सुनवाई करेगी । इस फैसले के साथ ही हिजाब की लड़ाई और बड़ी होती दिखाई दे रही है।

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Chandan Kumar Pandey
Chandan Kumar Pandeyhttp://jankibaat.com
Chandan Pandey has 5 year+ experience in journalism field. Visit his twitter account @Realchandan21

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