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केरल मानव बलि के तीनों आरोपी 12 दिन की पुलिस हिरासत में

कोच्चि की एक अदालत ने गुरुवार, 13 अक्टूबर को मानव बलि मामले में तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत में दे दिया, जिसमें केरल के पथानामथिट्टा जिले में दो महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अदालत ने पुलिस को पूछताछ, सबूत इकट्ठा करने और आगे की जांच के लिए 12 दिन की हिरासत दी।

अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी उर्फ ​​राशिद (52), भगवल सिंह (68) और उसकी पत्नी लैला (59) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने 12 अक्टूबर को आयोजित एक प्रेस मीट में कहा था कि शफी हिस्ट्रीशीटर है। भगवल सिंह एक पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायी, एक हाइकू कवि और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एलंथूर के पूर्व शाखा सदस्य हैं।

गुरुवार को कोच्चि की एक स्थानीय अदालत के समक्ष दायर हिरासत आवेदन में, पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच के लिए आरोपी से और पूछताछ की जरूरत है कि क्या अपराध के पीछे कोई अन्य मकसद थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बात की जांच करने की जरूरत है कि क्या इस भीषण अपराध के और भी शिकार हुए हैं। मृतक महिलाओं के सोने के गहने गायब हैं। ऐसा लगता है कि आरोपियों ने इन्हें बेच दिया है या गिरवी रख दिया है। उनका पता लगाया जाना बाकी है।

हिरासत के आवेदन में यह भी कहा गया है कि आरोपी को सबूत संग्रह के हिस्से के रूप में पठानमथिट्टा और एर्नाकुलम जिलों में विभिन्न स्थानों पर ले जाने की जरूरत है, और उन्हें भगवल सिंह और उससे जुड़े व्यक्तियों द्वारा संचालित कक्षाओं की भी जांच करने की आवश्यकता है।

मृतक के कटे हुए शरीर के अंगों को 11 अक्टूबर को पठानमथिट्टा के एलंथूर गांव में दंपति के घर के परिसर से निकाला गया था। एर्नाकुलम की एक महिला 26 सितंबर को लापता हो गई थी और जांच पुलिस को शफी तक ले गई। उससे पूछताछ करने पर पुलिस ने पाया कि तीनों ने जून में इसी तरह से एक अन्य महिला की हत्या पहले भी की थी।

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